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उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन का आदेश समस्त मुर्गा और मछली की दुकान पर्दा या शीट लगाए खुले में मीट बेचना अपराध

उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का आदेश समस्त मुर्गा और मछली की दुकानों पर पर्दे या सेट लगाए खुले में मीट बेचना अपराध

मुर्गा मछली के दुकान दारो के लिए आवश्यक सूचना

 

दिनांक/ 30.03.2025 से नवरात्र शुरू हो रहा है। प्रशासन के आदेशानुसार शहर की सभी मास,मच्छी की दुकान जो मंदिर के 500 मीटर के अंदर है वो पूरी तरह से बंद रहेगी।

जो दुकाने इस दायरे में नही आती ऐसे दुकानदार अपनी दुकानों को पूरी तरह से चट लगाकर कवर कर के खोल सकते है। ग्राहक भी मास को पूरी तरह से अच्छे झोले में लेकर जायेगे। मुर्गा मच्छी को पर्दे से ढक कर रखेगे और दुकान के बाहर सफाई का विशेष ध्यान दे किसी भी प्रकार का अवशेष दुकान के बाहर नही दिखाई देना चाहिए। 6 तारीख राम नवमी को सारी दुकाने पूरी तरह से बंद रहेगी अन्यथा उसपर कार्यवाही हो सकती है। नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत न्यूज़ प्रयागराज से प्रकाशित कथित तौर पर और सूत्रों के के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रकाशित हुआ है जिसमें जानकारी  कराया गया कराया गया है की उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन का यह आदेशहुआ है की जितनी भीअधिक अधिकांश मीट और मछली की यह फुटकर दुकानदार हैं रोड पर खुले में मीट नहीं बेचेंगे आज्ञा काअवलंकन उचित कार्रवाई होगी नवरात्र का समय चल रहा है कृपया प्शासन और प्रशासन का सहयोग करें

जैसा कि सोशलमीडिया पर एक और शासन और प्रशासन का यह आदेश हुआ कि जितने भी मांस मछली बेचने वाली दुकानदार हैं दुकानके आगे पर्दा या  सीट का प्रयोग करें खुले में मीट मछली का न बेचे

नियमों का उल्लंघन करनेवाले के उचित कार्रवाई की जाएगी

कानपुर से ब्यूरो चीफ

दिनकर जीकी रिपोर्ट

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